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खेल संघों से होगी वरिष्ठ पदाधिकारियों की छुट्टी

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हल्द्वानी। खेल संघों में अब बुजुर्गों की छुट्टी हो जाएगी। राज्य सरकार ने खेल कोड 2011 को लागू कर शासनादेश भी जारी कर दिया है। 70 साल से अधिक उम्र पूरी करने वाले खेल संघों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद त्याग देंगे।
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राष्ट्रीय खेल विकास नीति 2011 के आधार पर राज्य में खेल कोड को हाल ही मंजूरी दी गई है। खेल सचिव भूपिंदर कौर औलख ने पांच सितंबर को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। नए खेल कोड में ओलंपिक में शामिल 40 खेलों और उनके संघों के गठन व पदाधिकारियों के चुनाव पर नियम बनाए गए हैं। इसमें संघों के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वालों की 70 वर्ष उम्र निर्धारित कर दी गई है। राज्य सरकार उन्हीं खेल संघों को मान्यता देगी जो तीन साल से सक्रिय होंगे। संघ स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। खेल संघों का संविधान, जनरल बॉडी, चुनाव की व्यवस्था व हर साल ऑडिट कराना होगा।
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70 वर्ष की उम्र के बाद नहीं बन सकेंगे खेल संघों में पदाधिकारी
स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत संगठन को मिलेगी मान्यता
सरकार ने खेल कोड 2011 को लागू कर शासनादेश जारी किया, हर साल कराना होगा ऑडिट

ये हैं शर्तें
-अध्यक्ष लगातार तीन कार्यकाल तक पद पर बना रह सकता है।
-सचिव या कोषाध्यक्ष दो कार्यकाल लगातार पद धारण कर सकते हैं। इसके बाद चार साल तक पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं।
-राज्य खेल संघ से जुड़ा कोई पदाधिकारी एक ही साथ दूसरे संघ में पद नहीं ले सकेगा।
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