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एनजीटी के आदेश पर छह स्टोन क्रशरों के क्रशिंग प्लांट सील

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हल्दूचौड़ (नैनीताल)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद प्रशासन, खान विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों ने छह स्टोन क्रशरों के क्रशिंग प्लांट को सील कर दिया है। हालांकि, क्रशर उपखनिज की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। एनजीटी ने 13 जुलाई को प्रदूषण नियंत्रण मानक पूरे नहीं करने पर छह स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए थे।
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यह आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मंगलवार को एसडीएम एपी वाजपेयी, उप निदेशक (खान) राजपाल लेघा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डीके जोशी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने रामपुर रोड स्थित पीएनसी इंफ्राटेक, श्रीराम स्टोन क्रशर, जेपी स्टोन क्रशर, मोटाहल्दू स्थित न्यू बालाजी स्टोन क्रशर, देवरामपुर स्थित सागर स्टोन क्रशर और अंत में लालकुआं स्टोन क्रशर के क्रशिंग प्लांटों को सील किया। टीम ने क्रशर संचालकों को सख्त हिदायत दी कि क्रशर में किसी भी किस्म की क्रशिंग और दूसरे निर्माण काम न हों।
एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि छह स्टोन क्रशरों के क्रशिंग प्लांट सील किए गए हैं। सिर्फ क्रशिंग पर ही पाबंदी है। क्रशर खरीद-बिक्री कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंपी जा रही है। टीम में महेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, बृजेश, मदन सिंह शामिल थे।
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