नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने शनिवार को व्यावसायिक मात्रा में रखी गईं प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.20 लाख-1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आठ-आठ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
थाना बनभूलपुरा में चार सितंबर 2019 को मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उस दिन पुलिस ने उत्तर उजाला शनि बाजार गेट के पास बनभूलपुरा निवासी मो. अफसार तथा वारसी कॉलोनी बनभूलपुरा निवासी मो. अजीम अली को गिरफ्तार किया था। उनके पास से ट्रामाडोल, क्लोनाजेपाम, एसीक्लोपाम सहित अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुईं थी जो व्यावसायिक मात्रा में थीं और एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में थीं।
केंद्रीय न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ की रिपोर्ट से इन दवाओं की पुष्टि कराई गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों की ओर से नशीली दवाओं का अवैध कारोबार कर युवाओं को नशे की लत में धकेला जा रहा था, जो युवा समेत समाज के लिए बड़ा खतरा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई।
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