नैनीताल (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को जोड़ते हुए सेवा निवृत्ति लाभ देने की विशेष याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सरकार ने विशेष याचिका दायर कर एकलपीठ के पांच जून 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। पूर्व में एकलपीठ ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की वर्कचार्ज की सेवा अवधि को जोड़ते हुए सेवानिवृत्ति सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए थे।
एकल पीठ के समक्ष पौड़ी गढ़वाल लोक निर्माण विभाग में कार्यरत विक्रम सिंह और सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्कचार्ज की सेवा अवधि को जोड़ते हुए उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ दिये जाएं। एकलपीठ ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ में वर्कचार्ज अवधि को भी जोड़ने का निर्देश दिया था।