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हाइकोर्ट का आदेश सुरक्षित

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अदालत। - फोटो : amar ujala
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने धारचूला (पिथौरागढ़ जिला) के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। पूर्व में उच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह ने उनके खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। याची की ओर से इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। पूर्व में एकल पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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