नैनीताल। उच्च न्यायालय ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही काउंसलिंग को जिला स्तर पर जारी रखने व काउंसलिंग का परिणाम घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी मो. आरिफ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीआरपी व सीआरपी पदों के लिए काउंसलिंग जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से सरकार की ओर से 24 अक्टूबर 2017 को जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने काउंसलिंग को जारी रखने के निर्देश देते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।