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ई रिक् शा से प्रचार किया तो चुनावी खर्च में जुड़ेगा

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हल्द्वानी। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार के तरीकों पर निर्वाचन विभाग नजर रख रहा है। ई-रिक्शा से होने वाला प्रचार और केबल टीवी पर होने वाला प्रचार भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके लिए दरों का निर्धारण भी कर दिया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी वीके सुमन ने बताया कि नोडल अधिकारी मार्केटिंग राहुल वर्मा ने दरों का निर्धारण किया है। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के अनुरूप ही खर्च का विवरण रखा है। बताया कि ई-रिक्शा से चार घंटे प्रचार करने पर 200 रुपये और नौ घंटे तक प्रचार करने पर 400 रुपये प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा, जबकि पूरा दिन प्रचार करने पर 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा। केबल टीवी पर भी चुनाव प्रचार की दरें तय की गई हैं। बताया कि 60 शब्द एक माह तक अगर केबल टीवी पर चलते हैं तो 5000 रुपये का खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। सुमन ने बताया कि केबल टीवी पर प्रचार एक दिन हो या एक माह खर्च 5000 रुपये ही जोड़ा जाएगा। इस आशय के आदेश पंचास्थानि चुनाव कार्यालय भीमताल से जारी हुए हैं।

ई-रिक्शा से प्रचार किया तो चुनावी खर्च में जुड़ेगा
केबल टीवी में प्रचार करने पर भी निर्वाचन विभाग रखेगा नजर
टीवी पर प्रचार एक दिन हो या एक माह खर्च 5000 रुपये ही जुड़ेगा


राशन कार्ड के साथ लानी होगी आईडी
हल्द्वानी। राशन कार्ड से मतदान करने वालों को अपना पहचान पत्र भी साथ लाना होगा। पहचान पत्र में मतदान करने वाले का चित्र (फोटो) होना चाहिए।
राशन कार्ड में महिला अब मुखिया होती है। ऐसे में कार्ड पर फोटो भी महिला का होता है। कई बार राशन कार्ड पर दर्ज महिला के पति के मतदान न करने पर उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को भेजकर मतदान करा लेते हैं। मतदान में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी वीके सुमन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में महिला के अलावा जो भी लोग मतदान के लिए पात्र होंगे उन्हें अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। कहा कि पहचान पत्र पर फोटो होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य 25 प्रपत्रों को चुनाव आयोग ने वैध किए हैं। कहा कि किसी भी तरह का संदेह होने पर ऐसे व्यक्ति को मतदान तभी करने दिया जाएगा, जब पहचान पत्र उसके पास होगा।
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