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पति के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा

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कोतवाली में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने शौहर पर गैरकानूनी ढंग से तीन तलाक देने, उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कोतवाली पुलिस को एक रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुई। इसमें एक महिला ने अपने शौहर पर मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने के आरोप लगाए हैं। मामले की तस्दीक होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका मायका यूपी के जिला बिजनौर के बढ़ापुर में है। उसकी शादी छह साल पहले बिजनौर के ही नहटौर निवासी शाहरुख से हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा पांच साल का है और छोटा दो साल का। शाहरुख पेंटिंग ठेकेदार है। पिछले दो सालों से दोनों झूलाबस्ती गाड़ीघाट क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं। महिला का कहना है कि उसका पति आए दिन मारपीट करता है। 11 जून को पति ने तीन बार तलाक कहकर तलाकनामा थमा दिया। उत्पीड़न से परेशान महिला छोटे बच्चे को लेकर अपनी दीदी के यहां रह रही है। मामला थाने तक पहुंचने के बाद आरोपी शाहरुख के परिजन भी कोतवाली पहुंच गए थे। तहरीर के साथ महिला ने नोटरी कराया गया तलाकनामे का प्रपत्र भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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