कोटद्वार। लैंसडौन वन प्रभाग के कोल्हूचौड़ गेस्ट हाउस में वन कानून और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोपी आरिफ हुसैन की याचिका को एडीजे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उसके पंद्रह साथियों को नैनीताल हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में एक मात्र आरोपी आरिफ हुसैन पिछले 40 दिन से पौड़ी कारागार में बंद है। कोर्ट से रिहाई परवाना पौड़ी जेल भेज दिया गया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में आरिफ हुसैन पुत्र मो. हनीफ निवासी बसंतकुंज नई दिल्ली की जमानत याचिका पेश की गई। बचाव पक्ष ने अपनी दलील दी कि समीर थापर-जयंत नंदा समेत 15 लोगों को कोल्हूचौड़ प्रकरण में नैनीताल हाईकोर्ट से गत 17 जनवरी को जमानत मिल चुकी है, इसलिए आरिफ हुसैन का प्रकरण भी उन्हीं के समान है। अत: समानता के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनकर उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।