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कैंट में लीज की जमीनों पर मिल सकेगा मालिकाना हक

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वर्षों से जमीनों की लीज का नवीनीकरण न होने से परेशान छावनी के लोगों को राहत देने लिए जमीन संबंधी नियमोें के सरलीकरण का मसौदा रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। नए मसौदे में लीजधारक जमीनों को फ्रीहोल्ड करा सकेंगे और उन्हें जमीनों का मालिकाना हक भी मिल सकेगा।
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अखिल भारतीय कैंट वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हितेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश मित्तल की ओर से भूमि संबंधी रियायतोें को लेकर मसौदा 23 जून को प्रकाशित किया गया है। छावनी के पूर्व उपाध्यक्ष डा. एसपी नैथानी और दिनेश रावत ने कहा कि नए मसौदे से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से जमीन पर मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नए मसौदे के प्रावधानों में छावनी क्षेत्र में मकान बनाना आसान हो जाएगा और लीज पर खरीद बिक्री की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक छावनी की जमीन को लेकर 1937 का छावनी भूमि प्रशासन अधिनियम लागू है। इसके तहत छावनी क्षेत्र में लीज की भूमि की खरीद या बिक्री आसान नहीं है। प्रस्तावित मसौदे में छावनी क्षेत्र के लीजधारक अपनी जमीन को फ्रीहोल्ड भी करा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के सचिव राकेश मित्तल की ओर से जारी प्रस्ताव सभी छावनी परिषद को और रक्षा संपदा अधिकारी को जारी कर दिया गया है। यदि 30 दिनों में इस प्रस्ताव पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं आती है तो रक्षा मंत्रालय के इस मसौदे पर मोहर लग जाएगी।
उधर, छावनी परिषद कार्यालय अधीक्षक अनिल बौंठियाल ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से नया मसौदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी कार्यालय में अधिकारिक रूप से नए मसौदे के गजट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।
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