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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पोक्सो और आईपीसी की संबंधित धाराओं में दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी (पोक्सो) बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह मामला नगर निगम के एक वार्ड में गत वर्ष 26 मार्च का है। किशोरी के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का मुकदमा उसकी परिजनों ने कोटद्वार कोतवाली में दर्ज कराया था। शुक्रवार को कोटद्वार कैंप कोर्ट में फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दिन किशोरी स्कूल के पास की दुकान में सामान खरीदने गई थी जहां दुकानदार उसे बहाने से अंदर के कमरे में ले गया और छेड़खानी की। पीड़ित ने मामले की जानकारी स्कूल में दी, जहां से उनके परिजनों को सूचना मिली। शुक्रवार को अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी दुकानदार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
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