ट्रैक्टर ट्रालियों में भौतिक परिवर्तन कर मानकों से अधिक ऊंचाई, हाईड्रोलिक सिस्टम लगाने वाले वाहन स्वामियों और कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रालियों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत दो ट्रैक्टर ट्रालियों से चार गुना जुर्माना वसूला गया है।
राजस्व विभाग की टीम द्वारा खोह, मालन, सुखरो नदियों में छापेमारी कर सीज की गई 10 ट्रैक्टर ट्रालियों पर राजस्व विभाग ने अवैध खनन परिवहन व भंडारण नियमावली के तहत कार्रवाई की। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दो तथ्य विशेष तौर पर संज्ञान में आए थे, जिसमें अवैध खनन एवं परिवहन के दृष्टिगत ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए जाने और भौतिक बनावट में बदलाव शामिल है। अवैध खनन में पकड़ी गई अधिकांश ट्रैक्टर ट्रालियां कृषि कार्य में पंजीकृत हैं, जबकि इनका प्रयोग कृषि कार्यों के बजाय अवैध रूप से खनन और वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जा रहा है।
इस संबंध में गत सात अक्तूबर को आरटीओ को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 8 और 14 अक्तूबर को अवैध खनन में पकड़ी गई दो ट्रैक्टर ट्राली के स्वामियों से राजस्व विभाग और परिवहन विभाग ने क्रमश: 45 318 और 50,161 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। जुर्माना बढ़ने से अवैध खनन पर रोक लग सकेगी। एसडीएम ने बताया कि उपखनिज चोरी रोकने के लिए कौड़िया चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। लालढांग मार्ग के चिलरखाल में दो दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।