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चचेरे भाई और भाभी का हत्यारा दोषसिद्ध, कोर्ट 26 को सुनाएगी सजा

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कोटद्वार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने रिखणीखाल के तोल्यूडांडा क्षेत्र में गत वर्ष अगस्त में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र सिंह रावत को दोषी करार दिया है, जबकि हत्याकांड में आरोपी बनाई गई अभियुक्त की पत्नी सकुली देवी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त को 26 अक्तूबर को पौड़ी अदालत में सजा सुनाई जाएगी। अभियुक्त घटना के दिन से ही जेल में बंद है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने अदालत को बताया कि 13 अगस्त 2016 को रिखणीखाल के तोल्यूडांडा के उमेदूबाखल तोक निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने उसके आंगन से गुजर रहे चचेरे भाई प्रेम सिंह रावत और भाभी सुलोचना देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गया। अगले दिन अभियुक्त ने रिखणीखाल थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया था। सुरेंद्र चचेरे भाई से रंजिश रखता था। घटना से पहले भी कई बार उनका झगड़ा हुआ था। पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह रावत ने राजस्व पुलिस में दोहरे हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे बाद में रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। रिखणीखाल पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने शुक्रवार को कोटद्वार कैंप कोर्ट में अभियुक्त सुरेंद्र सिंह रावत को हत्या और जान से मारने की धमकी देने के मामलों का दोषी करार दिया। अभियुक्त को 26 अक्तूबर को पौड़ी अदालत में सुनाई जाएगी।
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किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सश्रम कैद
कोटद्वार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवरसेन ने शुक्रवार को कोटद्वार कैंप कोर्ट में कालागढ़ में वर्ष 2015 में किशोरी के अपहरण और दुराचार के आरोपी युवक को दस साल की सश्रम कैद और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त को चार मामलों में दोषसिद्ध पाते हुए अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये का विशेष मुआवजा देने का आदेश दिया है। विस्तृत पेज 2 पर
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