मेले में युवक पर किया गया था हमला, दो लोगों के खिलाफ दर्ज था मामला
कोटद्वार। काशीरामपुर क्षेत्र में सिद्धबली पब्लिक स्कूल के पास मेले में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोटद्वार रजनी शुक्ला की अदालत ने सत्र परीक्षण की कार्यवाही समाप्त कर दी है।
काशीरामपुर तल्ला निवासी शिकायतकर्ता ने दो अगस्त, 2026 को बाजार चौकी कोटद्वार में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि उनका पुत्र राहुल एक अगस्त की रात करीब दस बजे सिद्धबली पब्लिक स्कूल के पास लगे मेले में गया था। आरोप था कि इसी दौरान लकड़ी पड़ाव रेलवे स्टेशन के नीचे काशीरामपुर निवासी मयंक और प्रवीण ने रंजिश के चलते राहुल पर चाकू से हमला कर दिया।
परिजन उसे राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर ले आए। अगले दिन सुबह करीब चार बजे तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला कोटद्वार न्यायालय में सत्र परीक्षण के रूप में विचाराधीन था।
इस बीच पक्षकारों के बीच समझौता होने पर हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर 2026 को अपराधों का समन स्वीकार करते हुए आरोपियों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिए।