कोटद्वार। दूर संचार कंपनी के एक स्टोर संचालक को उपभोक्ता से डुप्लीकेट सिम की एवज में अधिक सर्विस शुल्क वसूलना महंगा पड़ गया है। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टोर संचालक को एक माह के अंदर परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय खर्च के 10 हजार रुपये मिलाकर कुल 30 हजार 400 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
काशीरामपुर निवासी अवनीश कुमार ने गंगादत्त जोशी मार्ग स्थित एक दूर संचार कंपनी के स्टोर संचालक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 15 मार्च 2023 को वाद दायर किया था। कहा कि उनके दो सिम खोने पर उन्होंने दो मार्च, 2023 को स्टोर संचालक से दो डुप्लीकेट सिम खरीदे। दोनों सिम के रिटेलर ने प्रति सिम 150 रुपये के हिसाब से 300 रुपये चार्ज किया।
परिवादी को कंपनी ने मैसेज भेजा, जिसमें प्रति सिम की कीमत 50 रुपये दर्शित की गई थी। जब रिटेलर से इस बाबत बात की गई तो उसने टाल दिया। परिवादी मैसेज पढ़ने के बाद स्टोर पर बिल लेने गया तो उसे इस मामले को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया। परिवादी बिल लेने के लिए रिटेलर के स्टोर में पहुंचा तो बिल के लिए 200 रुपये अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। इस पर 100 रुपये प्रति सिम के हिसाब से पुन: 200 रुपये चुकाने पड़े।
परिवादी ने इस मामले की उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विपक्षीगण को परिवादी से अधिक मूल्य प्राप्त करने और उसके कारण हुई मानसिक क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार ठहराते हुए फैसला सुनाया है।