गंगादत्त जोशी मार्ग पर बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की गाइडलाइन और होम क्वांरटीन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में दो व्यापारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
नोडल अधिकारी एएनएम पूजा रावत ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक व्यक्ति होम क्वारंटीन के बजाय सड़क पर घूम रहा था जबकि दो अन्य लोगों ने बिना अनुमति के दुकान खोली थीं। वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।