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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छह माह की कैद

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई और 6 लाख, 60 हजार का अर्थदंड लगाया।
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परिवादी के अधिवक्ता सुनील घिल्डियाल ने बताया कि मनुज नेगी निवासी ग्राम बलभद्रपुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि पूर्वी झंडीचौड़ निवासी मदन सिंह उसका मित्र था। कहा कि आरोपी की पूर्वी झंडीचौड़ में भूमि है, जिसका सौदा 12 लाख प्रति बीघा के हिसाब से तय हुआ था। आरोपी मदन सिंह ने बयाने के तौर पर उससे तीन-तीन लाख की दो किश्तें ली थी। जून में आरोपी मदन ने भूमि पर विवाद होने और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात बताई। साथ ही बयाने की राशि लौटाने की बात करते हुए चेक दिया। चेक बैंक में जमा करने के बाद वह बाउंस हो गया। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को छह माह का कारावास और छह लाख लाख 60 हजार का अर्थदंड लगाया।
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