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कैंट की 29 दुकानों को खाली करने के आदेश से उड़ी दुकानदारों की नींद

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लैंसडौन। न्यायालय संपदा अधिकारी छावनी परिषद ने कैंट के स्वामित्व वाली दुकानों के आवंटन धारकों को 27 मार्च तक दुकानें खाली करने के आदेश जारी किए हैं। रक्षा संपदा अधिकारी की ओर से यह आदेश सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1971 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं। दुकानदारोें को 27 मार्च तक दुकानों की चाबी छावनी परिषद को सौंपनी होगी।
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कैंट प्रशासन द्वारा 29 दुकानदारों को 8 फरवरी 2017 को दी गई एक साल की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कैंट प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए गए। कैंट की सीईओ अंकिता सिंह ने बतौर रक्षा संपदा अधिकारी सभी आवंटन धारकों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की।
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