फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नगर निगम के खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस का परिवाद दायर

विज्ञापन
विज्ञापन
कोटद्वार। सड़कों पर लावारिस पशुओं के जमघट से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर एडवोकेट अनिल खंतवाल ने एसडीएम कोर्ट में नगर निगम के खिलाफ परिवाद दायर किया है। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हुई पुलिस की जांच में पब्लिक न्यूसेंस की पुष्टि होने पर कोर्ट ने नगर निगम का जवाब तलब किया है।
विज्ञापन

एडवोकेट अनिल खंतवाल ने सीआरपीसी की धारा 133 (पब्लिक न्यूसेंस) के तहत एसडीएम कोर्ट में नगर निगम के खिलाफ परिवाद दायर किया है। परिवादी का कहना है कि कोटद्वार नगर निगम में शामिल शहर से लेकर गांव तक के क्षेत्र में लावारिस पशुओं की तादात इतनी अधिक हो गई है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लावारिस पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि हर दिन लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई हादसों में लोग जान तक गंवा चुके हैं। राहगीरों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। खंतवाल का कहना है कि लोक महत्व के इस प्रश्न को उन्होंने एसडीएम कोर्ट में परिवाद के रूप में दायर किया है। कहा कि सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का जिम्मा नगर निगम का है। परिवाद का संज्ञान लेते हुए परगना मजिस्ट्रेट कमलेश मेहता ने कोतवाली पुलिस से मामले की जांच करवाई, जिसमें लावारिस पशुओं के जमघट से ट्रैफिक बाधित होने, आए दिन पशुओं की लड़ाई में लोगों के चोटिल होने और लोक बाधा पहुंचने की पुष्टि हुई है। एसडीएम कोर्ट ने नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर पब्लिक न्यूसेंस फैला रहे पशुओं को क्षेत्र से हटाने के आदेश देते हुए जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें