कोटद्वार। नगर पालिका सीमा विस्तार और नगर निगम की अधिसूचना निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से जनसुनवाई के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से कोटद्वार नगर पालिका कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने की तैयारी कर दी है।
एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि 10 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने कोटद्वार नगर पालिका के सीमा विस्तार के संबंध में पुन: जनसामान्य की आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए कोटद्वार नगर पालिका और तहसील में शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। एसडीएम ने बताया कि 16 मार्च की शाम तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
उधर, नगर पालिका सीमा विस्तार और नगर निगम की अधिसूचना निरस्त होने के बाद भाबर के सभी गांवों में ग्राम पंचायतें, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पूर्ववत काम करने लगे हैं। मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीणों को नगर पालिका और तहसील प्रशासन की ओर से जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य कार्यों के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पास भेजा गया। ेनगर पालिका में सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रमाणपत्रों से संबंधित पूर्व के कार्य निस्तारित कर दिए गए हैं।