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Haridwar News: कूड़े में प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा जुर्माना

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हरिद्वार। कूड़े में प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी जुर्माना लगाएंगे। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दोबारा कूड़ा फेंकने पर जुर्माना दोगुना होगा।
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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री व प्लास्टिक अपशिष्ट के कूड़े में फेंकने पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें नगर क्षेत्र में नगर निकायों में नगर आयुक्त और सैनेटरी सुपरवाइजर तक को प्लास्टिक अपशिष्ट के उल्लंघन में जुर्माना आरोपित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत प्लास्टिक बेचने और कूड़े में प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में फेंकने के उल्लंघन में जुर्माना आरोपित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी और सहायक पंचायत विकास अधिकारी (पंचायत) को जुर्माना लगाने के लिए अधिकार दिया गया है।
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