हरिद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय हरिद्वार ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास व सात लाख रुपये जुर्माना दंड लगाया गया है। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी ने अस्पताल की बिल्डिंग जलालुद्दीन पुत्र शराफत निवासी ग्राम सराय थाना पथरी को किराए पर दिया था। किराए व अन्य खर्चों की बाबत अभियुक्त पर परिवादी के 12.13 लाख रुपये बकाया थे। इसकी एवज में अभियुक्त की ओर से परिवादी को एक चेक संख्या 240937 पीएनबी तीन जुलाई 2023 पांच लाख रुपयेे का भरकर और हस्ताक्षर करके दिया था। जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर परिवादी को धनराशि प्राप्त नहीं हुई। परिवादी की ओर से अभियुक्त से अपने रुपयों की मांग की गई। अभियुक्त की ओर से टाल मटोल की गई। इसके बाद परिवादी की ओर से मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में कराया। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की ओर से अभियुक्त को सात लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं।