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लूट के छह आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

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संगठित गिरोह बनाकर चोरी, लूट और डकैती आदि घटनाओं को अंजाम देने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट वरुण कुमार ने छह बदमाशों को पांच पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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अभियोजन अधिकारी संगीता ने बताया कि 3 दिसंबर 2012 को वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार चमोली ने डीएम की ओर से जारी गैंग चार्ट पर आरोपी कविंद्र पुत्र जगमेहर निवासी बिडोली थाना बड़ौत जिला बागपत, कुलदीप तोमर उर्फ सोनू पुत्र सुरेश पाल, उदित कुमार उर्फ मोनू पुत्र अमरीश कुमार, सुमित तोमर पुत्र भोपाल सिंह, दीपक अग्रवाल पुत्र जयपाल और सत्यम कुमार पुत्र नरेश तोमर समस्त निवासीगण निवासी बामनौली थाना दोघट जिला बागपत के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना वाले दिन तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार चमोली अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए गश्त कर रहे थे। आरोप है कि अभियुक्त स्थानीय स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर चोरी, डकैती, लूट और चेन स्नैचिंग आदि घटनाओं को अंजाम देकर लोगों को डरा धमकाकर समाजविरोधी क्रियाकलापों की वारदात करते हैं। भाय और आतंक के कारण लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते हैं। आरोपी गण के खिलाफ ज्वालापुर और अन्य थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी छह युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी छह आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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