पुलिस ने अनुसूचित आयोग के आदेश पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के नाम पर पहले अनुसूचित व्यक्ति को गुमराह किया। बाद में उसकी हिस्सेदारी कम कर दी। पीड़ित ने जब आवाज उठाई तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। मामले में पीड़ित व्यक्ति ने पहले थाने पर शिकायत की थी, सुनवाई नहीं होने पर प्रकरण आयोग के समक्ष गया था।
बता दें कि विवेक कुमार निवासी भारापुर भोरी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर बताया था कि पेट्रोल पंप दिलाने के लिए उनसे कुछ लोगों ने जरूरी दस्तावेज लिए। पंप को स्वीकृति भी मिल गई और इसका संचालन भी होने लगा। इसी बीच जब शिकायतकर्ता ने पता किया तो उसे महज 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी दी गई। इस पर विवेक कुमार ने आरोपियों के सामने अपनी बात रखी और हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही तो वह उसे जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिए। थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ ने बताया कि अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें आंनद कुमार, श्रवण कंबोज के खिलाफ आरोप लगे हैं।