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Haridwar News: मेडिकल स्टोर संचालक 566 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ गिरफ्तार

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- पथरी थाना क्षेत्र का मामला, बिना लाइसेंस रखी थीं दवाएं, जेल भेजा
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संवाद न्यूज एजेंसी



पथरी। पुलिस ने ऐथल गांव में एक मेडिकल स्टोर संचालक को 566 प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और एसीटामिनोफेन के 216 कैप्सूल और अल्प्राजोलम 0.5 मिलीग्राम की 350 गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपी दवाओं को रखने का लाइसेंस नहीं दिखा सका। एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।



पुलिस के अनुसार, शनिवार की देर शाम थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ऐथल गांव में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी क्लासिक मेडिकल के बाहर पहुंचे। वहां दो व्यक्ति बातचीत करते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर एक युवक गली की ओर भाग गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया।
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पकड़े गए युवक ने अपना नाम तौफीक निवासी ग्राम ऐथल, थाना पथरी बताया। पुलिस के मुताबिक, वह अपनी पीठ के पीछे एक वस्तु छिपा रहा था। तलाशी लेने पर पन्नी मिली। इसमें दो कागज के डिब्बे रखे थे।



पुलिस ने एक डिब्बे की जांच की तो उसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और एसीटामिनोफेन कैप्सूल के नौ पत्ते मिले। गिनती करने पर इनमें कुल 216 कैप्सूल निकले। दूसरे डिब्बे में अल्प्राजोलम 0.5 मिलीग्राम की सात पत्तियां मिलीं, जिनमें कुल 350 गोलियां थीं।
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सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी ऐथल में क्लासिक मेडिकल नाम से दवा की दुकान है।वह ये दवाएं बसेड़ी लक्सर स्थित एआई मेडिकल स्टोर से तौसीफ उर्फ काका निवासी बसेड़ी लक्सर से खरीदकर लाया था। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं को नारकोटिक्स से संबंधित बताया। एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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