रोशनाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एडीजे/एफटीएस कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला झबरेड़ा क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, दो सितंबर 2023 को 15 वर्षीय किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें किशोरी को एक युवक मोटरसाइकिल पर ले जाता हुआ नजर आया। घटना के तीसरे दिन पीड़िता के पिता ने झबरेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि अभिषेक निवासी ग्राम रांगड़वाला, थाना पिरान कलियर और उसका साथी अंकुर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता को अभिषेक के कब्जे से बरामद कर लिया।
किशोरी ने आरोप लगाया था कि युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने चार गवाहों को अदालत में बुलाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से एक लाख 90 हजार रुपये और इसके अलावा 50 हजार प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को दिए जाएं।