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आइडिया कंपनी पर लगाया जुर्माना

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हरिद्वार। जिला उपभोक्ता फोरम ने आइडिया सेल्यूलर कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता से बिल से अधिक ली गई धनराशि व सिक्योरिटी वापस करने के साथ ही पोस्टपेड कनेक्शन के बिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ ही जुर्माने के तौर पर 10 हजार की धनराशि भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता अरविंद कुमार पुत्र ऋषि राज निवासी भीमगोड़ा ने आइडिया सेल्यूलर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 64 नोएडा व स्थानीय डीलर श्रीजी इंफोकॉम भगत सिंह चौक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने आइडिया कंपनी का पोस्टपेड कनेक्शन लिया था, जिसके एवज में कंपनी के स्थानीय डीलर ने सिक्योरिटी धनराशि भी जमा कराई थी। डीलर ने बताया था कि बिल उन्हें डाक द्वारा प्राप्त हो जाएगा। मगर शिकायतकर्ता को मोबाइल का कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण उसका कनेक्शन बंद हो गया। उन्होंने छह दिसंबर 2015 को कंपनी के स्थानीय डीलर श्रीजी इंफोकॉम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि नेट नहीं चलने पर उनका बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बिल के एवज में 1000 हजार रुपये की धनराशि जमा करा दे जो बाद में बिल में एडजस्ट हो जाएगी। सथ ही शाम तक कनेक्शन चालू होने का दावा किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर दी। मगर इसके बाद भी शिकायतकर्ता का मोबाइल कनेक्शन चालू नहीं हुआ। फोरम अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा वह विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया।
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