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Haridwar News: युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने सुजा मुकर्रर की है। 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि नौ जून 2018 में आरोपी पर निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी बीते एक साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। जब पीड़िता ने आरोपी को निकाह करने के लिए कहा, तो आरोपी ने मना कर दिया था। आरोपी के पिता पर पीड़ित पक्ष को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ने का आरोप भी लगाया था।
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पथरी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी नईम निवासी ग्राम घिससूपुरा थाना पथरी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 493 आईपीसी में एक वर्ष व 5 हजार रुपये व धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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