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दुराचार के आरेपी को दस साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिरद्वार।
किशोरी के साथ दुराचार के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये का जुर्मांना भी लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली रुड़की में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह आरोपी आमिर उर्फ अमीर त्यागी पुत्र नूर मोहम्मद के घर पर किराये पर रहता था लेकिन आमिर का व्यवहार उसके व उसके बच्चों के साथ ठीक नहीं था। बाद में उसने मकान छोड़ दिया था तो आमिर ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी । 24 फरवरी 2014 को जब पीड़िता नल से पानी भर रही थी तो आमिर उर्फ अमीर त्यागी पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम बेड़पुर थाना भगवानपुर पीड़िता को अगवा कर ले गया। परेशान होकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने आमिर उर्फ अमीर त्यागी पर दुराचार का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के साक्ष्य पर गौर करने व बहस को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अर्चना सागर ने आमिर उर्फ अमीर त्यागी को मामले में दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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