रोशनाबाद।
किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/ अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान और आदेश चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2014 को 15 वर्षीय पीड़ित किशोरी शाम को करीब चार बजे घर से सब्जी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद लौटी नहीं तो उसको काफी तलाश किया गया। तलाश करने के दौरान उसके माता-पिता को पता चला था कि उसकी लड़की को आरोपी काला उर्फ फरमान निवासी रहमत नगर भगवानपुर बहला फुसलाकर ले गया था। घटना के संबंध में पीड़ित किशोरी के पिता ने भगवानपुर थाने पर आरोपी काला उर्फ फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किशोरी को लगभग एक माह बाद बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने अपने बयानों में आरोपी पर बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने काला उर्फ फरमान को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसकेे साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।