दवा निर्माता कंपनी व विक्रेता पर दस हजार का जुर्माना
कैथल। कृषि एवं कल्याण विभाग ने चीका स्थित किसान बीज कंपनी रेलिस इंडिया लिमिटिड की दवा का सैंपल लिया गया था। लैब द्वारा सैंपल फेल आने पर मामला कोर्ट में दायर किया गया था। सीजेएम विवेक गोयल की अदालत ने सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी व दवा विक्रेता पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि दवा कंपनियों पर गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण अभियान जारी रहेगा तथा जिस भी कंपनी के सैंपल फेल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।