ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
महिला के साथ छेड़छाड़ करने और जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि वादी ने थाना रानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि मुकेश पुत्र जग्गा सिंह निवासी ग्राम चंद्रपुरी थाना खानपुर जिला हरिद्वार उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था। जिसका विरोध करने पर मुकेश उनसे रंजिश रखने लगा और उससे बचने के लिए उसके भाई व मामा हरिद्वार आ गए थे। रानीपुर थाना क्षेत्र में निवास कर सिडकुल स्थित एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मुकेश भी बहन का पीछा करते हुए 24 मई 2014 को उनके कमरे के बाहर आकर बोला अपनी बहन को मेरे साथ भेज नहीं तो उसे और मामा को जान से मार दूंगा और उसने उन पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो उसके मामा को न लगकर सड़क में साइकिल पर जाने वाले एक अन्य व्यक्ति को लग गई थी। शोर होने व काफी लोगों के इकट्ठा होने पर मुकेश वहां से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकेश के खिलाफ जानलेवा हमला करने गंभीर चोट पहुंचाने व छेड़छाड़ करने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर गौर करने और बहस को सुनने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने मुकेश पुत्र जग्गा को जानलेवा हमला करने गंभीर चोट पहुंचाने व छेड़छाड़ करने व तमंचा रखने के मामलों में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार 500 के जुर्माने की सजा सुनाई।