सात साल की बालिका का अपहरण कर दुराचार करने के 70 वर्षीय आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अंजू श्री जुयाल ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
मामला नवंबर 2013 का लक्सर क्षेत्र का है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली सात साल की बालिका छुट्टी होने पर स्कूल से घर लौट रही थी। आरोप था कि रास्ते में मिले 70 वर्षीय आरोपी हनीफ उर्फ जोकर पुत्र नजीर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और दुराचार कर दिया।
डरी-सहमी बालिका ने घर पहुंचने पर मां को घटनाक्रम से अवगत कराया। परिजन की शिकायत पर हरकत में आई लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हनीफ को गिरफ्तार किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश अंजूश्री जुयाल ने आरोपी को दोषी ठहराया।