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Haridwar News: कैडबरी चॉकलेट में पिन मिलने का दावा खारिज

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- उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को दोषी ठहराया
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- कंपनी मांगती रही नमूना वादकारी ने नहीं किया प्रस्तुत
संवाद न्यूज एजेंसी
रोशनाबाद। उपभोक्ता आयोग ने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट में लोहे की पिन मिलने के दावे वाली एक शिकायत खारिज कर दी है। आयोग ने शिकायतकर्ता नितिन जैन की याचिका को सबूतों के अभाव में रद्द किया। शिकायतकर्ता ने चॉकलेट का परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था।
नितिन जैन ने 22 अक्तूबर 2022 को 50 रुपये की कैडबरी चॉकलेट खरीदी थी। उनका दावा था कि चॉकलेट खाते समय उन्हें मुंह में एक नुकीली लोहे की पिन चुभने का अहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे अरहम जैन के माध्यम से कंपनी को कई ईमेल भेजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला।
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नितिन जैन ने मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 49,50,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 30,000 रुपये की मांग की थी। कंपनी मॉन्डेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड ने आरोपों को खारिज किया। कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से यह शिकायत की है। कंपनी के बिक्री अधिकारी ने अरहम जैन से चॉकलेट का नमूना परीक्षण के लिए मांगा था। अरहम जैन ने बार-बार नमूना देने से इनकार कर दिया। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने चॉकलेट का भौतिक परीक्षण नहीं कराया।
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोष साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर होता है। पैक किए गए खाद्य पदार्थ में बाहरी तत्व मिलने पर अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट आवश्यक है। केवल फोटो पर्याप्त सबूत नहीं है, क्योंकि छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। शिकायतकर्ता ने परीक्षण के लिए चॉकलेट नहीं दी, जिससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।
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आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अपने दावों को उचित साक्ष्य से साबित नहीं कर पाए। कंपनी ने शिकायतकर्ता को कई बार परीक्षण के लिए उत्पाद देने का आग्रह किया था। शिकायतकर्ता ने बिना किसी वास्तविक कारण के इसे अस्वीकार कर दिया। इस कारण चॉकलेट की वास्तविक भौतिक स्थिति का विश्लेषण पूरा नहीं हो पाया। आयोग ने 30 सितंबर को यह आदेश सुनाया। आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता और सदस्य रंजन गोयल तथा डॉ. अमरेश रावत ने यह फैसला सुनाया।
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