सिडकुल। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दवा कंपनी में मानक के अनुरूप दवा न मिलने और कोर्ट की अवहेलना करने के मामले में कार्रवाई हुई है। न्यायालय ने मेडी मार्क ड्रग्स फार्मा के तत्कालीन प्रोडक्शन केमिस्ट इंचार्ज सुरेंद्र सिंह निवासी बिजनौर को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह मामला साल 2015 का है।
जांच के दौरान दवाई का सैंपल फेल पाया गया था, जो स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस लापरवाही के बाद विभाग ने कोर्ट में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रोडक्शन इंचार्ज होने के नाते सुरेंद्र सिंह को बार-बार अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। लेकिन लंबे समय से सुरेंद्र सिंह कोर्ट की कार्यवाही से बच रहा था और पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। बार-बार समन जारी होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि ड्रग कंट्रोल विभाग के उच्चादेशों के अनुपालन में टीम ने सिडकुल स्थित कंपनी परिसर में जाकर सुरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी जुटाई। कंपनी प्रबंधन से हुई पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र काफी समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा देकर कहीं जा चुका है। वर्तमान में कंपनी से उसका कोई संपर्क नहीं है।