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Haridwar News: पंजनहेड़ी गोलीकांड मामले में भाजपा नेता की अग्रिम जमानत खारिज

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हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी में हुए गोलीकांड के मामले में नामजद भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। इससे पहले भी दो आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है।
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अभियोजन के मुताबिक, पंजनहेड़ी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और रिश्तेदार कृष्णपाल पर भाजपा नेता अतुल चौहान, भतीजे भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरुण चौहान ने कई साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी थी। मामले में शिकायतकर्ता मातृसदन के ब्रह्मचारी सुधानंद को पहले ही अग्रिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद मुख्य आरोपी तरुण चौहान की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। वहीं, आरोपी अभिषेक चौहान व गौरव चौहान के अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट हले ही खाजिर कर चुकी है।
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