- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में जमीन के एग्रीमेंट में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पिता-पुत्रों को नामजद कर जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस के अनुसार, राव माजिद निवासी सलेमपुर महदूद ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने 17 जनवरी 2025 को सलेमपुर महदूद द्वितीय स्थित 9552 वर्ग फुट के एक प्लॉट को लेकर मुकेश मल्होत्रा और हरीश कुमार के साथ लिखित अनुबंध किया था। इसमें 10 फरवरी 2026 तक बैनामा कराने की समयसीमा तय होने का दावा किया गया है। आरोप है कि सौदे के तहत बयाने की रकम दी गई थी, लेकिन अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया। आरोप लगाया कि बयाने के तौर पर दिया गया 14 लाख 28 सौ रुपये का चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
आरोप लगाया कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मूल अनुबंध में कंप्यूटर के माध्यम से छेड़छाड़ की और नोटरी अधिवक्ता की मुहर व हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया। आरोप है कि इसके बाद उसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी अनुबंध कर लिया।
30 दिसंबर 2025 को इस संबंध में बातचीत करने पर मुकेश मल्होत्रा और उनके छोटे बेटे ने कारोबारी के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। बाद में रोशनाबाद कचहरी में भी उन्हें धमकाया। सीओ सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।