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Haridwar News: तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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हरिद्वार। सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज गैस प्लांट बहादराबाद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। सूचना आयुक्त की ओर से जुर्माने के आदेश दिए गए हैं। शिवालिक नगर निवासी प्रकाश चंद्र की ओर से चौकी गैस प्लांट बहादराबाद से सूचना मांगी गई थी। सूचना नहीं देने पर उन्होंने आयोग में अपील की।
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अपील पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे लिखित स्पष्टीकरण आयोग ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ मांगा था। आयोग के आदेश पर भी चौकी इंचार्ज की ओर से लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए। वहीं, भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सजग रहते हुए लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी भी दी है।
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