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किशोरी से दुष्कर्म तथा हत्या में आजीवन कारावास

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ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद। किशोरी को नशे की दवा खिलाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने उम्रकैद और एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2015 की रात को करीब साढ़े नौ बजे रोडी बेलवाला मैदान में स्थित झुग्गी झोपड़ी में एक किशोरी का शव मिला था। आस पड़ोस के अनुसार आरोपी मुकेश उस लड़की को उसी दिन अपने साथ झोपड़ी में लेकर आया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले किशोरी को नशे की दवा दिखाकर बेहोश किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मार दिया। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद घटना के संबंध में आरोपी मुकेश पुत्र छिवरमल निवासी हदरामपुरा जिला जयपुर, राजस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुकेश को 14 वर्षीय बालिका को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने व बाद में उसकी हत्या करने का दोषी पाते हुए मुकेश को आजीवन कारावास तथा एक लाख पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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