अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार। टैक्स रिटर्न, टीडीएस आदि की प्रक्रिया पूरी करने में सीए एवं संबंधित वकीलों के पसीने छूट रहे हैं। कारण आयकर विभाग की वेबसाइट का सर्वर कमजोर होना है। अब रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होने पर जुर्माना लगने से लोग परेशान हैं। बैंकों से भी नहीं मिल रहे स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं।
ऑनलाइन आइटीआर, टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अंतिम तिथि नजदीक होने के साथ रिटर्न भरने वाले वकील एवं सीए के कार्यालयों पर भारी भीड़ पहुंच रही है। जैसे ही अधिवक्ता आरटीआर फाइल भरने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो वेबसाइट शुरू नहीं होती है। इसके बाद ओटीपी जारी नहीं सकी और इससे फाइल भरने का काम आगे जारी नहीं हो सका। ई-फाइलिंग नहीं होने से उपभोक्ताओं के सामने बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। अधिवक्ता मानव शर्मा ने बताया कि घंटों के प्रयास से टीडीएस का डाटा नहीं उठाने से मुश्किल हो रही है। ऐसे में उपभोक्ता पांच हजार रुपये के जुर्माने के डर से तत्काल आरटीआर फाइल कराने को पहुंच रहे हैं, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट का सर्वर ठप पड़ने से काम नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं को यह बात समझाते हैं तो वे उन पर जुर्माना भरने की साजिश करना बताकर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए विभागीय इंतजामों की असलियत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि आरटीआर फाइल भरने की तिथि बढ़ाई जाए, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।