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सूचना न देने पर 25-25 हजार जुर्माना

Sun, 03 Apr 2016 12:00 AM IST
hridwar uttrakhanda india
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हरिद्वार। सूचना के अधिकार के तहत स्कूल संबंधित सूचना न देना खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने दोनों को लापरवाही बरतने पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना राजकोष में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना की राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।
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हरिद्वार निवासी विशाल गोस्वामी ने महंत तुलसीदास-चरण दास कन्या जूनियर हाईस्कूल बड़ा जोगीवाड़ा हरिद्वार के विषय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अस्पष्ट और अधूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी गई। विशाल गोस्वामी ने पुन: पांच मई 2015 को उत्तराखंड सूचना आयोग में अपील दायर करते हुए आरोप लगाया कि पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। राज्य सूचना आयोग से प्रधानाचार्य को पूरी जानकारी देने का पत्र भेजा गया। चार महीने तक अपीलार्थी को उसके बावजूद भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के विरुद्ध विशाल गोस्वामी पुन: राज्य सूचना आयोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय 1978 से मान्यता प्राप्त है, वह अपना रिकार्ड कार्यालय में सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद कुशला प्रसाद को 25 हजार रुपये का जुर्माना का दंड सुनाया। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी तथा वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बागेश्वर जगमोहन सोनी पर भी 25 हजार रुपया अलग से जुर्माना किया गया है। दोनों को आदेश दिया गया है कि वे एक महीने के अंदर राजकोष में पैसा जमा कराएं। 
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