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कोर्ट से पति को नहीं मिली जमानत, भेजा जेल

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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकालने के आरोपित पति की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीना ने निरस्त कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपित पति को जेल भेज दिया।
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ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान निवासी फराना ने ज्वालापुर कोतवाली में पति जैनुल कमर, सास शमशीदा, ससुर कमरुदीन, जेठ सरफराज, देवर पप्पू व ननद सबा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के देवर आफताब को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। पुलिस ने पिछले दिनों सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आरोपित पति जैनुल कमर ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए आरोपों को गलत बताया। सरकारी अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चार्जशीट के अनुसार जैनुल ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी के साथ मारपीट की है। आरोपित देवर की जमानत पहले ही खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जैनुल कमर पुत्र कमरुदीन निवासी मोहल्ला घोसियान ज्वालापुर की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जिसके बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।
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