वन विभाग की टीम ने राजाजी टाइगर रिजर्व में सांभर के दो किलोग्राम मांस के साथ एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, शिकारी का एक साथी मौका पाकर भागने में सफल रहा। कोर्ट ने शिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
रामगढ़ रेंज के रेंज अधिकारी राकेश नेगी के मुताबिक बुधवार दोपहर वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी दल को राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की फांदोवाला बीट में दो व्यक्ति दिखाई दिए। वन विभाग की टीम को देखते ही वह भागने लगे।
वन विभाग की टीम ने विशाल सेमवाल निवासी खट्टापानी पोस्ट दूधली को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथ खट्टापानी निवासी रमेश चौहान भागने में सफल रहा।
रेंज अधिकारी ने बताया कि शिकारियों के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग के अधिवक्ता एसडी पंत ने बताया कि आरोपी को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में पेश करने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
टाइगर रिजर्व में नियम कानून सख्त:
राजाजी राष्ट्रीय पार्क अब राजाजी टाइगर रिजर्व बन गया है। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने का सख्त प्रावधान किया गया हैं।
पहले यहां सांभर के शिकार का आरोप साबित होने पर 25 हजार जुर्माना और तीन साल सजा का प्रावधान था। लेकिन अब 50 हजार से दो लाख रुपये तक जुर्माना और तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है।
वन विभाग के अधिवक्ता एसडी पंत के मुताबिक यह पहले अपराध की स्थिति में है। यदि कोई पहले भी अपराध कर चुका है तो पांच से 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।