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घर-घर जाकर होगा महिला मतदाताओं का सत्यापन

Sat, 25 Jun 2016 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
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घर-घर जाकर होगा महिला मतदाताओं का सत्यापन - फोटो : अमर उजाला
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 जिले में निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण कार्यक्रम के तहत बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। शनिवार को एडीएम जेएस राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि जिले में एक हजार पुरुषों पर 963 महिला जनसंख्या है। एडीएम ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित महिलाओं का सत्यापन करायें और प्रयास करें कि कोई भी महिला एवं पुरुष मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाए। 
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एडीएम ने कहा कि एक ही ईपिक नंबर कई लोगों को आवंटित होने, महिला मतदाता की उम्र अधिक होने, पिता का नाम गलत होने, पुत्र-पुत्री से माता-पिता की आयु कम दर्शाने, पत्नी की आयु पति से अधिक दर्शाने, कई मतदान केंद्रों, विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता का नाम दर्ज होने संबंधी गलतियों को एक जुलाई से 20 जुलाई के बीच बीएलओ के माध्यम से दुरुस्त किया जाना है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी आर्या ने बताया कि राज्य में 104700 सर्विस मतदाताओं में से जिले में 3298 सर्विस मतदाता सूची में अंकित है जिस पर एडीएम ने सूची को फिर से अपडेट करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा, सीएस डोबाल, निर्मला बिष्ट सहित सभी तहसीलदार और रजिस्ट्रार कानूनगो उपस्थित थे।

महिलाओं के नाम शामिल करने का रखें विशेष ध्यान
चंपावत। एडीएम जेएस राठौर ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक हजार पुरुषों पर 1034 महिलाओं के होने के बावजूद मतदाता लिंगानुपात में एक हजार पुरुषों पर केवल 902 महिलाएं हैं। इसलिए महिलाओं के मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि चंपावत में एक हजार पुरुषों पर 926 महिला लिंगानुपात है लेकिन मतदाता सूची में महिला लिंगानुपात एक हजार पुरुषों पर 906 है जो यह प्रदर्शित करता है कि विवाह होने के बाद जो नई महिला क्षेत्र में आ रही है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जा रहा है।
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निर्वाचन आयोग से मिलेगा एसएमएस अलर्ट
चंपावत। एडीएम ने कहा कि मतदाता सूची में मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट भी जारी किया जाएगा। उन्होंने सभी बीएलओ को समय से फार्म 6ए, 7ए, 8 एवं 6 क तथा 8 क उपलब्ध कराने के निर्देश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता आयोग की वेबसाइड पर भी अपना फार्म भर सकता है।
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