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अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक की जमानत अर्जी मंजूर

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चंपावत। पासपोर्ट व वीजा के बगैर नेपाल से बनबसा के रास्ते भारत आने के मामले में दोषी पाकिस्तान मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक को जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कई शर्तों के साथ जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोविड-19 के खतरे के बीच मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई।
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12 जुलाई 2019 को बनबसा चेक पोस्ट से नेपाल की राजधानी काठमांडू से बनबसा की बस में फरीदा मलिक नामक पाकिस्तानी मूल की यूएसए नागरिक को इमिग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ा था। इसके खिलाफ बनबसा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार ने पांच मार्च को विधिक दस्तावेजों के बगैर बनबसा में प्रवेश करने पर चार वर्ष की सश्रम करावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सीजेएम की अदालत से दोषी करार दी गई यह विदेशी महिला इस वक्त अल्मोड़ा जेल में है।
फरीदा मलिक की ओर से अधिवक्ता शेखर लखचौड़ा ने अल्मोड़ा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई। आवेदन में फरीदा मलिक की मधुमेह व अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला दिया गया। फरीदा मलिक की सेहत और कोविड-19 की वैश्विक महामारी से उपजे हालात के मद्देनजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने मंगलवार को जमानत की अर्जी स्वीकार की। अलबत्ता 25 हजार-25 हजार रुपये के दो जमानती, आवेदक की ओर से 25 हजार रुपये का निजी बांड, सीजेएम द्वारा लगाए गए अर्थदंड की आधी रकम यानी दस हजार रुपये की राशि जमा करने की शर्त लगाई गई है।
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