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साक्ष्य के अभाव में पॉक्सो मामले में दो आरोपित दोषमुक्त

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चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने दो साल पूर्व दर्ज पॉक्सो मामले में साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्राप्त घटना विवरण के अनुसार दो वर्ष पूर्व लोहाघाट थाने में एक नाबालिग छात्रा के परिजनों ने तहरीर देकर क्षेत्र के ही दो युवाओं धीरज राय और अंशुल राय पर नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 506 के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को साक्ष्य अभाव में संदेह के आधार पर दोषमुक्त करार दिया है। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता जीसी राय ने पैरवी की।
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