चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा की ओर से ऑनलाइन ठगी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। आरोपी विनय प्रताप सिंह और मोहम्मद आजाद अंसारी के खिलाफ 80 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी किए जाने को लेकर चंपावत कोतवाली में वर्ष 2021 में आईपीसी की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी में मामला दर्ज किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया गया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता आरएस रैंसवाल, रोहित जोशी और आदित्य कुमार ने पैरवी की। संवाद