चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बालश्रम के मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामधार और राम कुमार सक्सेना को दोष मुक्त करने के आदेश दिए। अदालत में अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर सका।
वर्ष 2019 में श्रम प्रवर्तन अधिकारी और पुलिस ने अभियान के दौरान टनकपुर में आरोपियों के प्रतिष्ठानों से दो बच्चों को बालश्रम करते पाया। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 14 (1) सपठित धारा 3 बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। संवाद