चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने पांच साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी लखविंदर सिंह उर्फ लक्की (36) निवासी ग्राम सिद्दा नवदिया, नानकमत्ता, यूएस नगर को एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुलाई 2019 में पुलिस बनबसा में नेपाल सीमा क्षेत्र के ग्राम देवीपुरा मझगांव में सानिया नाला पुलिया पर आने जाने वालों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दोषी की तलाशी ली तो उसके पास से 15.30 ग्राम स्मैक (हेेरोइन) बरामद हुई। इसके बाद उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। संवाद