पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) शंकर राज की अदालत ने स्मैक तस्करी के दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 14 मई 2022 को घाट पुलिस को सूचना मिली कि काले रंग की यूके 05 डी 2308 एक्सयूवी 300 चंपावत की ओर से खतरनाक तरीके से लहराते हुए आ रही है। घाट पुलिस ने वाहन को रोका तो टकाना निवासी विशाल सुकोटी और यश सामंत निवासी बिण नशे में थे। इस दौरान वाहन की तलाशी लेने पर उनके पास से 5.7 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 8 सपठित, धारा 21 (ख) और धारा 60 (तीन) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एक्ट के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया।
विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) शंकर राज की अदालत ने आरोपी विशाल सुकोटी और यश सामंत को दोषी करार देते हुए धारा 8 सपठित, धारा 21 (ख) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोनों को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषियों के पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी।